फर्जी दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय में जमानत दिलाने वाले गिरोह का थाना सिविल लाईन पुलिस ने किया पर्दाफाश – मुख्य आरोपी सहित तीन सहयोगी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमानत दिलाने वाले आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में दिनांक 30.08.2025 को एक गंभीर आपराधिक मामले में आरोपी द्वारा न्यायालय में स्वयं को राजेश शर्मा निवासी देपालपुर दर्शाते हुए फर्जी आधार कार्ड, बी-1 खसरा नकल, पावती एवं अन्य कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से माननीय न्यायालय (श्री प्रियांशु पांडे की कोर्ट) में जमानत प्रस्तुत की गई थी।
रिपोर्ट के आधार पर थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 463/2025, धारा 419, 420, 467, 468, 471, 192 भा.द.सं. के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान धारा 205 एवं 201 भादवि का भी इजाफा किया गया।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) जयवीर सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन तथा नगर पुलिस अधीक्षक देवास सुमित अग्रवाल के निर्देशन में, थाना प्रभारी सिविल लाईन श्री हितेश पाटिल के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा जमानत देने वाले आरोपी राजेश पिता सुंदरलाल साहू, निवासी महाराणा प्रताप नगर, बाणगंगा, इंदौर को गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसने अपने तीन अन्य साथियों की मदद से फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमानत दिलाने का प्रयास किया था। पुलिस टीम ने तत्पश्चात अन्य तीन आरोपियों को भी गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।
गिरफ्तार आरोपीः
1. राजेश पिता सुंदरलाल साहू, निवासी महाराणा प्रताप नगर, बाणगंगा, इंदौर।
2. प्रेम उर्फ प्रेम पहलवान पिता लक्ष्मीनारायण राठौर, उम्र 61 वर्ष, निवासी त्रिलोक नगर, इटावा, देवास।
3. रमेशचंद्र उर्फ रमेश सरपंच पिता रामचंद्र चौहान, उम्र 54 वर्ष, निवासी ग्राम गुनाई, थाना भौरासा, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास।
4. राजेश उर्फ राजू उर्फ राजकुमार पिता स्व. मोतीलाल ठाकुर, उम्र 45 वर्ष, निवासी 6/54 मणी नगर, थाना पंवासा, जिला उज्जैन।
सराहनीय कार्यः
इस सफल कार्रवाई में थाना प्रभारी सिविल लाईन निरीक्षक श्री हितेश पाटिल, उनि कमल किशोर परमार, प्रआर राजू कतरोलिया, घनश्याम अर्जने, आर राजकुमार कुमारिया, एवं आर हितेश कुशवाह का सराहनीय योगदान रहा।




