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रीवा कोर्ट का फैसला ,सास की हत्या करने वाली बहू को मौत की सजा

RIWA NEWS . मध्य प्रदेश के रीवा जिले में 2 साल पहले बहू ने सास की बेहद क्रूर तरीके से हत्या कर दी थी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया था. अब इस मामले में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, बताया जा रहा

पूरी घटना 12 जुलाई 2022 को रीवा जिले के मनगवां अंतर्गत अतरैला की है, जहां सास-बहू के विवाद में बहू ने अपनी सास पर हमला कर दिया. जब घर के अन्य सदस्य मौजूद नहीं थे तो आरोपी बहू कंचन कोल ने अपनी भाभी पर

धारदार हथियार से हमला कर दिया. रीवा जिला न्यायालय की न्यायाधीश पद्मा जाटव ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर इसे क्रूर अपराध बताया.

लोक अभियोजक अधिवक्ता विकास द्विवेदी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से दरिंदगी का खुलासा हुआ है। कोर्ट ने इसे हत्या नहीं बल्कि क्रूर हत्या माना. मामले में कोर्ट ने बहू को इस अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई है

उन्होंने कहा कि 30 साल बाद जिले में इस तरह का निष्पादन देखने को मिला है. घटना से पहले सास-बहू के बीच रोजाना घरेलू विवाद होता था। 12 जुलाई 2022 को घर में सास के अलावा कोई नहीं था। तभी कंचन ने अपनी सास सरोज को अकेला पाकर उस पर हमला कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस सरोज को एंबुलेंस से रीवा के संजय गांधी अस्पताल लेकर आई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उनकी मौत हो चुकी थी.

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