अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की दबिश, 5 प्रकरण दर्ज

20 पाव व्हिस्की, 70 लीटर हाथभट्टी शराब और 1500 किलो महुआ लाहन बरामद
देवास। अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण और विक्रय के खिलाफ आबकारी विभाग ने जिले में अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर कार्रवाई की। 26 सितंबर को आबकारी वृत्त बागली (अ) के ग्राम मिर्जापुर, पूंजापुरा और उदयपुरा तथा वृत्त देवास (ब) के बरोठा में संदिग्ध स्थानों पर सघन चेकिंग की गई।
कार्रवाई के दौरान टीम ने 20 पाव विदेशी मदिरा व्हिस्की, 70 लीटर हाथभट्टी मदिरा और 1500 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद किया। जांच के बाद मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क) के तहत कुल 5 प्रकरण दर्ज किए गए।
कार्रवाई कलेक्टर ऋतुराज सिंह के निर्देशन और जिला आबकारी अधिकारी बसंती भूरिया के मार्गदर्शन में की गई। टीम में सहायक जिला आबकारी अधिकारी निलेश पवार, आबकारी उपनिरीक्षक गोकुल प्रसाद मेघवाल, रोहित मुकाती, योगेंद्र सिंह ठाकुर, अरविंद सोलंकी, दीपक धुरिया सहित आबकारी विभाग के अधिकारी-कर्मचारी शामिल रहे।
विभाग के अनुसार अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण और बिक्री के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।




