देवास में आबकारी विभाग की सख्त कार्रवाई, अवैध मदिरा परिवहन पर शिकंजा

देवास। कलेक्टर श्री ऋतुराज सिंह के निर्देशन एवं सहायक आबकारी आयुक्त श्री मनीष खरे के मार्गदर्शन में आबकारी वृत्त देवास द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण, विक्रय एवं परिवहन के विरुद्ध लगातार सघन कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 30 जनवरी 2026 को आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मदिरा परिवहन करते एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।
आबकारी टीम ने रसूलपुर बायपास रोड पर एक संदिग्ध स्कूटी को रोककर विधिवत तलाशी ली। तलाशी के दौरान स्कूटी से एक पेटी में 50 पाव देशी प्लेन मदिरा एवं एक पेटी में 24 केन बीयर बरामद की गई। मौके से आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जप्त की गई मदिरा का बाजार मूल्य लगभग 66 हजार 200 रुपये बताया गया है।
इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर की गई कार्रवाई के दौरान 34 केन बीयर, 25 पाव देशी प्लेन मदिरा एवं 4 पाव विदेशी मदिरा जप्त की गई। इस संबंध में कुल चार प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत दर्ज किए गए हैं।
इस कार्रवाई में प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री दिनेश भार्गव के नेतृत्व में मुख्य आरक्षक बालमुकुंद गौड़, आरक्षक बालकृष्ण जायसवाल, निहाल खत्री, दीपक टटवाड़े एवं सैनिक किशोर लाला शामिल रहे। आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध मदिरा के विरुद्ध अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।



